Friday, November 8, 2024
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TCS New Rule: 10 सवाल-जवाब से समझें TCS क्या है, कब और किस पर लागू होगा?

TCS New Rule: आज 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस का नया नियम लागू हो गया। इसका ज्वेलर्स और दूसरे व्यापारियों ने विरोध भी किया था। इसका असर ज्वेलर और बुलियन डीलर्स समेत व्यापारियों पर होगा। आईए सवाल-जवाब (FAQ) के जरिए जानते हैं टीसीएस क्या है और ये किन पर लागू होगा और आप पर इसका क्या असर होगा।

सवाल 1: TCS में सेक्शन 266C (1H) क्या है और ये कब से लागू हो रहा है?
जवाब:
फाइनेंस एक्ट 2020 में सेक्शन 206C (1H) नाम का नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें सामान (Goods)पर 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस कलेक्ट कर सरकार को जमा करना है। वित्त वर्ष 2019-20 में किसी भी सामान की बिक्री करने वाले (Seller) का टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है तो उसे ऐसे ग्राहक जिसने उससे 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल लिया है तो उस ग्राहक से 0.1 फीसदी (31 मार्च 2020 तक 0.075 फीसदी कलेक्ट) टीसीएस काटना होगा और सरकार को जमा कराना होगा।

सवाल 2: TCS किस पर लागू होगा?
जवाब:
ये नियम ऐसे व्यापारी (करदाता) जिनका वित्त वर्ष 2019-20 में कुल बिक्री (Total Sale) 10 करोड़ से अधिक है, उन पर लागू होगा। यदि ऐसे करदाता (Tax Payers) किसी एक खरीददार को वित्त वर्ष में 50 लाख से ज्यादा का माल बेचते हों, तो 50 लाख से ऊपर की बिक्री पर बिल में ही TCS काटकर सरकार को जमा कराना होगा।

सवाल 3: बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स पर इस नए प्रावधान का क्या असर होगा?
जवाब:
ऐसे बुलियन डीलर और ज्वेलर जिनका टर्नओवर पिछले वित्तवर्ष में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा और उन्होंने किसी एक ग्राहक को 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचा है तो उनको टीसीएस कलेक्ट कर सरकार को जमा करवाना होगा। ये टीसीएस खरीदार से कलेक्ट किया जाएगा। अगर आप ज्वेलर हैं और किसी एक डीलर से 50 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद करते हैं तो टीसीएस आप से ही कलेक्ट किया जाएगा।

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सवाल 4: TCS की दर क्या है?
जवाब: टीसीएस की दर 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक @0.075 % होगी। 1 अप्रैल 2021 से @0.1% होगी (यदि खरीददार के पास वैध पैन कार्ड हो तो) नहीं तो @1% से TCS कलेक्ट करना होगा।

सवाल 5: विक्रेता (Seller) की उपरोक्त प्रावधानों के लिए क्या-क्या जिम्मेदारी है?
जवाब:
विक्रेता को बिक्री पर विक्रय बिल में TCS चार्ज करना होगा और ऐसे TCS को सरकार को जमा कराना होगा। इसके बाद टीसीएस का रिटर्न भी भरना होगा।

सवाल 6: TCS को सरकारी खजाने में कब जमा करवाना है?
जवाब:
TCS को क्रेता (Buyer)से पेमेंट मिलने पर जमा कराना है। TCS जमा कराने का दायित्व कलेक्शन के आधार पर है बिल के आधार पर नहीं। इसको अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको जमा करना होगा। अगर आपने अक्टूबर 2020 में टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसे आपको 7 नवंबर 2020 से पहले जमा करवाना होगा।

सवाल 7: टीसीएस का रिटर्न कब भरना है?
जवाब:
पहली तिमाही (अप्रैल से जून) का रिटर्न 15 जुलाई तक भरना है। दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) का रिटर्न 15 अक्टूबर तक भरना है। तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) का रिटर्न 15 जनवरी तक भरना है। चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) तक का रिटर्न 15 मई तक भरना है।

सवाल 8: यदि 30 सितंबर 2020 तक किसी क्रेता (Buyer) को 50 लाख तक की बिक्री की है और उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक 10 लाख की बिक्री की है तो TCS किस राशि पर जमा कराना है?
जवाब:
TCS 50 लाख से ऊपर की राशि 10 लाख पर ही जमा कराना है।

सवाल 9: TCS को बिल में कहां और कैसे दर्शाना है और इसका GST पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
जवाब:
TCS को बिल में GST चार्ज करने के पहले दिखाना है और GST, बिक्री का मूल्य+ TSC की रकम पर चार्ज किया जाएगा।

सवाल 10: टीसीएस किस पर लागू नहीं होगा?
जवाब:
टीसीएस का नया प्रावधान केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, हाई कमीशन, एंबेसी, म्यूनिसिपल अथॉरिटी को बेचने और विदेश एक्सपोर्ट करने पर नहीं लागू होगा। अगर किसी सामान पर टीडीएस लागू है तो उस पर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख को लिखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी आप अपने टैक्स सलाहकार या सीए की सलाह लेकर ही काम करें।

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