Saturday, September 21, 2024
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2000 ka note band news: RBI ने 2000 रुपए का नोट बंद किया, जानिए 2000 रुपए के नोट से जुड़ी 25 बड़ी बातें

RBI, Rs 2000 Note Circulation, Rs 2000 ke Note News: रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि 2000 रुपए के नोट (2000 Rupees Note) बंद होंगे। लोग 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट (2000 ke Note) बैंक में जमा करवा सकते हैं या उनको एक्सचेंज करवा सकते हैं। 2000 रुपए के नोट नवंबर 2016 में हुए थे। ये नोट अभी भी लीगल टेंडर है और 30 सितंबर 2023 तक बाजार में चलते रहेंगे। यहां जानिए 2000 रुपए के नोट से जुड़ी 25 बड़ी बातें (25 Big Things About Rs 2000 Bank Note)

जानिए 2000 रुपए के नोट से जुड़ी 25 बड़ी बातें (Rs 2000 Note Withdraw 25 Big Things To Know)

  1. 2000 के नोटों की प्रिंटिंग 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी
  2. बैंकों को 2000 के नोट जारी करने से तुरंत रोक
  3. एटीएम से भी 2000 के नोट निकलने पर रोक
  4. बैंकों के पास जो भी 2000 के नोट हैं वो उनको रिजर्व बैंक में जमा करवाने होंगे
  5. 23 मई 2023 से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी।
  6. नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय है।
  7. रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आदेश जारी किया है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जाएंगे
  8. ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, मतलब नोट बंद नहीं होगे
  9. 30 सितंबर 2023 तक नोट आप सामान्य ट्रांजैक्शन में उपयोग कर सकते हैं
  10. बैंक 23 मई 2023 से नोट जमा होंगे और 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे
  11. जिन लोगों के पास ये नोट हैं वो इनको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या इनके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं।
  12. 2000 के नोट किसी भी बैंक ब्रांच में जमा किए जा सकते हैं
  13. बैंक अकाउंट में कितने बी नोट डिपॉजिट किए जा सकते हैं उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है,
  14. 50000 रुपए से ऊपर कैश में डिपॉजिट करेंगे तो इनकम टैक्स और दूसरे तरह के नियम लागू होंगें
  15. संदिग्ध ट्रांजैक्शन के नियम भी लागू होंगे।
  16. आप एक बार में सिर्फ 10 ही नोट एक्सचेंज होंगे मतलब एक बार में 20000 रुपए के नोट एक्सचेंज होंगे
  17. 2000 के 10 नोट बदलने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक के 19 रिजनल ऑफिस में 23 मई से शुरू होगी
  18. डिपॉजिट करने पर कोई लिमिट नहीं एक्सचेंज पर 10 नोट की लिमिट है
  19. नोट एक्सचेंज करने के लिए आपको बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है
  20. बैंकिंग कॉरसपोंडेंट भी नोट बदल सकेंगे पर एक दिन में सिर्फ 2 ही नोट मतलब 4000 रुपए ही बदल पाएंगे
  21. दूरदराज के इलाकों में बैंक मोबाइल वैन भेजकर भी नोट बदलने की सुविधा देंगी
  22. नोट बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक चलेगी
  23. जनधन योजना के अकाउंट में जो लिमिट है या नियम है नोट जमा करने वहीं लागू रहेंगे
  24. बैंकों को बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए बैंकों को अलग से व्यवस्था बनानी होगी
  25. अगर बैंक नोट को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने से मना करते हैं तो आप बैंक मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं 30 दिन के बाद आप रिजर्व बैंक के बैंकिंग ऑब्ड्समैन में शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

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डिस्क्लेमर: ये लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।

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