HUID 1 April 2023, Gold Jewellery: सोने की ज्वेलरी अब अनिवार्य तौर पर लागू होगी 6 डिजिट की HUID, जानिए किनके लिए जरूरी

HUID Mandatory 6 Digit HUID On Gold Jewellery From 1 April 2023

HUID 1 April 2023, Gold Hallmarking, Gold Jewellery HUID, BIS HUID: ज्वेलर्स को 1 अप्रैल 2023 से 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी HUID (Hallmarking Unique Identification) के साथ ही सोने की ज्वेलरी को बेचना होगा। सरकार ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से अनिवार्य HUID के साथ सोने की ज्वेलरी को बेचने के संबंध में जानकारी दी। अब तक अनिवार्य हॉलमार्किंग 288 जिलों में लागू थी इसमें 51 नए जिले जुड़ने वाले हैं इस तरह से 1 अप्रैल से 339 नए जिलों में सोने के गहनों पर 6 डिजिट की अनिवार्य हॉलमार्किंग (HUID) लागू होगी। पूरे देश के ज्वेलर्स को अपने स्टॉक को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसका गैजेट नोटिफिकेशन आना बाकि है।

3 मार्च 2023, शुक्रवार को फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री पीयूष गोयल ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) के कामों की समीक्षा की बैठक की थी। इसके बाद ही ये फैसला सामने आया। बैठक के बाद कंज्यूमर्स अफेयर्स मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने रिपोर्टर्स को बताया कि ’31 मार्च 2023 के बाद जो 4 अंक का HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था,उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।अब 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे।’

उन्होंने कहा कि ‘पहले HUID 4 डिजिट का था। अभी दोनों (4 और 6 डिजिट) की हॉलमार्किंग बाजार में हो रही है। हम कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद सिर्फ 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड ही जारी रहेगा।’

HUID पर जानकारी देते हुए अतिरिक्त सचिव निधि खरे।

निधि खरे के मुताबिक 23 जून 2021 से देश में 256 जिलों में सोने के गहनों की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हुई थी और 1 जून 2022 से इसमें 32 जिलों को और जोड़ दिया गया जिससे कुल जिलों की संख्या 288 हो गई। अब अतिरिक्त 51 नए जिले एसेइंग हॉलमार्क सेंटर के साथ जुड़ जाएंगे इस तरह कुल जिले अब बढ़कर 339 हो जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे का रिपोर्टर्स को दिया पूरा बयान छापा है।

इसका सीधा सा अर्थ है कि 1 अप्रैल से अनिवार्य हॉलमार्किंग पूरे देश में नहीं सिर्फ 339 जिलों में लागू होगी। लिस्ट में नए जुड़े 51 जिलों की जानकारी जल्द ही सरकार गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए देगी। इसलिए पूरे देश के ज्वेलर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 339 जिलों में ही 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होगी। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें की अब 4 डिजिट वाली UID बंद हो जाएगी। अब सिर्फ 6 डिजिट वाली HUID ही सोने की ज्वेलरी पर अंकित होगी।

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उन्होंने कहा कि 2022-23 के दौरान कुल 10.56 करोड़ गोल्ड ज्वेलरी के आर्टिकल्स की हॉलमार्किंग हो चुकी है। उनके मुताबिक BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या 2022-23 में 1,53,718 बढ़ गई है।

सोने की हॉलमार्किंग उसकी शुद्धता की पहचान है। HUID (Hallmarking Unique Identification) 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो सोने की हर ज्वेलरी पर अंकित करना जरूरी है। इस कोड में नंबर और अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं। HUID हर ज्वेलरी के लिए अलग होता है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की मान्यता प्राप्त गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर पूरे भारत में ज्वेलरी पर HUID अंकित करते हैं। BIS की गाइडलाइंस के मुताबिक BIS हॉलमार्क में BIS का लोगो, ज्वेलरी की शुद्धता (कैरेट) और 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड अंकित होता है। अभी 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने (22 carat gold) की ज्वेलरी और उसके सामान पर HUID अंकित होता है।

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खरे ने कहा कि BIS ने माइक्रो स्केल यूनिट्स को सर्टिफिकेशन/मिनिमम मार्किंग फीस में 80 फीसदी का कंसेशन देने का फैसला किया है। उत्तर-पूर्व के राज्यों में स्थित यूनिट्स को अतिरिक्त 10 फीसदी का कंसेशन मिलेगा।

HUID पर जारी प्रेस रिलीज

उन्होंने कहा कि 2022-23 में 38080 फैक्ट्री के सर्वेलांस किए गए साथ ही बाजार में 50068 सर्वेलांस किए गए।