HUID, हॉलमार्किंग एचयूआईडी: ज्वेलर्स HUID को लेकर बड़ा फैसला, जानिए ज्वेलर को क्या करना है

HUID Hallmarking BIS

HUID, हॉलमार्क एचयूआईडी ज्वेलरी: सोने की हॉलमार्किंग को लेकर जब से नए नियम जारी हुए हैं तब से पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। हलचल के साथ कई लोगों के मन में आशंका भी है कि हॉलमार्किंग और HUID (Hallmark Unique Identification) लागू कैसे होगी। हॉलमार्किंग का लाइसेंस कैसे काम करेगा। अब HUID को लेकर नया फैसला सामने आया है। इसकी सूचना AIGJC (All India Gems & Jewellery Domestic Council) ने जारी की है।

दरअसल 28 अगस्त को ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद कई फैसले जिनपर सहमति बनी वो व्हाट्सएप मैसेज के तौर पर फैलने लगे। कागज या नोटिफिकेशन जैसा कुछ भी नहीं आया।

शुक्रवार की शाम को AIGJC की तरफ से फिर एक मैसेज आया। इसमें कहा गया कि BIS ने बैठक में किए फैसले के मुताबिक HUID के ट्रांसफर को पोर्टल पर डिएक्टिवेट कर दिया गया है। इसका मतलब है अब HUID नंबर का किसी एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब है ज्वेलर्स में आपस में HUID नंबर ट्रांसफर या फॉरवर्ड नहीं होगा। इस कारण से अब HUID नंबर को ट्रैक करने की जरूरत नहीं रहेगी।

हालांकि हॉलमार्क की गई ज्वेलरी वापस मिलने पर HUID नंबर और उसका वजन चेक करने के लिए चालान की डिलीवरी BIS पोर्टल पर देखी जा सकेगी। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि अब HUID नंबर सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर तक ही सीमित रहेगा। इसको लेकर GJC ने एक ट्विट भी किया।

GJC Tweet on HUID

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HUID नंबर को लेकर ज्वेलर्स के मन में कई तरह के संशय थे। इसको लेकर पूरे देश में कई जगहों पर 23 अगस्त को ज्वेलर्स ने एक सांकेतिक हड़ताल भी रखी थी। दरअसल HUID की ट्रेकिंग को लेकर ज्वेलर्स सहमत नहीं थे।

बाद में 28 अगस्त को एक बैठक हुई जिसके बाद कहा गया कि सरकार ने स्पष्ट किया कि HUID केवल सेंटर और निर्माता के बीच ही सीमित रखी गई है। इसको किसी भी रिटेलर के द्वारा पोर्टल पर ट्रान्सफर नहीं करना है। न ही इस हेतु कोई सरकारी आदेश जारी हुआ है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ज्वेलेरी की HUID का ब्यौरा किसी भी ज्वैलर को नहीं रखना है।

साथ ही फैसला हुआ था कि सभी हॉलमार्किंग सेंटर को आदेश दिया गया कि छोटे ज्वेलर्स के जेवर को अनिवार्य रूप से तुरन्त हॉलमार्क किया जाए। 1 पीस से 10 पीस तक की लॉट को XRF बेस हॉलमार्क किया जाएगा। उनके जेवर का हॉलमार्क प्राथमिकता के आधार पर होगा। पुराने हॉलमार्क वाले ज्वैलरी डिक्लेरेशन को अन्य नियमों के साथ 31/08/2021 से 30/11/2021 तक बढ़ा दिया गया। इसका अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।

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