HUID, 24 Carat gold hallmarking: दिवाली से पहले HUID (Hallmarking Unique Identification) पर ज्वेलर्स को BIS से बड़ी राहत मिली है। फेस्टिवल सीजन में ये ज्वेलर्स के लिए अच्छी खबर है। अब ज्वेलर्स को 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी (24 carat gold jewellery) बेचने पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं है। इस बात की पुष्टि All India Gem And Jewellery Domestic Council (GJC) के चेयरमैन आशीष पैठे ने की है।
जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल (GJC) ने इसके लिए बीआईएस (BIS) का धन्यवाद भी दिया है। GJC के चैयरमैन आशीष पैठे ने एक ट्विट कर ये जानकारी दी है। GJC के ट्विट में में आशीष पैठे ने लिखा है कि BIS पोर्टल 24 कैरेट की ज्वेलरी को हॉलमार्क करने के लिए मैन्यू में नहीं दिखा रहा था। इस मुद्दे पर GJC और BIS में काफी बातचीत हुई।
BIS ने सफाई दी कि हॉलमार्किंग देश के सिर्फ 256 जिलों में लागू हुई है। ये सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने (22 carat gold) की ज्वेलरी और उसके सामान पर है। 24 कैरेट की सोने की ज्वेलरी और सामान की हॉलमार्किंग संशोधन 1 (1317:2016) में शामिल है जिसे अभी भी अनिवार्य तौर पर लागू नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि 24 कैरेट के सोने के गहनों और सामान के लिए HUID या हॉलमार्किंग जरुरत नहीं है।
इसका अर्थ है अब आप बिना हॉलमार्किंग वाली या बिना HUID वाली 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी बेच सकेंगे। ध्यान रखें ये छूट सिर्फ और सिर्फ 24 कैरेट की सोने की ज्वेलरी और उसके सामान पर मिली है।
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GJC ने कहा है कि इससे पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को आने वाले फेस्टिवल सीजन में राहत मिलेगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन में 24 कैरेट ज्वेलरी की भारी मांग रहती है। इसका अर्थ है अब ज्वेलर्स 24 कैरेट की ज्वेलरी बिना किसी हॉलमार्क या HUID के बेच सकेंगे। यहां देखिए GJC इंडिया का ट्विट।
पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में हॉलमार्किंग और HUID को लेकर काफी संशय था। वहीं 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की सोने की ज्वेलरी के लिए हॉलमार्किंग लागू की गई थी। HUID 6 डिजिट का नंबर होगा जो हर ज्वेलरी पर अंकित करना जरूरी है। यहां देखिए GJC चेयरमैन आशीष पैठे का ज्वेलर्स के लिए संदेश।
कुछ समय पहले ही BIS ने ज्वेलर्स को एक और राहत दी थी। BIS ने दरअसल HUID के ट्रांसफर को पोर्टल पर डिएक्टिवेट कर दिया। इससेअब HUID नंबर का किसी एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। जिस कारण से अब HUID नंबर को ट्रैक करने की जरुरत नहीं होगी और ज्वेलर्स के बीच HUID नंबर ट्रांसफर और फॉरवर्ड भी नहीं होगा। HUID नंबर सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर तक सीमित रहेगा।