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HUID | Hallmarking | Gold | 1 April 2023: ज्वेलर्स 1 अप्रैल 2023 के बाद बिना HUID हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने नहीं बेच सकेंगे, BIS का नोटिफिकेशन जारी

HUID | Hallmarking | Gold | 1 April 2023 | HUID Date | BIS: सरकार ने 31 मार्च 2023 के बाद से बिना HUID वाले सोने के गहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब 1 अप्रैल 2023 से ज्वेलर्स सिर्फ HUID वाली सोने की ज्वेलरी ही बाजार में बेच सकेंगे। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। HUID (Hallmarking Unique Identification) सोने की शुद्धता की पहचान है। एचयूआईडी 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो सोने की हर ज्वेलरी पर अंकित करना जरूरी है। इसमें नंबर के साथ अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं जो कि हर ज्वेलरी के लिए यूनिक होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की मान्यता प्राप्त गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर सोने के गहनों पर एचयूआईडी अंकित करते हैं। BIS की गाइडलाइंस के मुताबिक BIS हॉलमार्क में BIS का लोगो, ज्वेलरी की शुद्धता (कैरेट) और 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड अंकित होता है। एक तरह से HUID सोने की ज्वेलरी का आधार नंबर है।

6 अंको की हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) के पहले सोने के गहनों पर 4 लोगो अंकित होते हैं। इमसें BIS का लोगो, ज्वेलरी की शुद्धता, ज्वेलर और एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो अंकित होता था। 6 अंकों वाली HUID 1 जुलाई 2021 से लागू हुई। 1 जुलाई 2021 के बाद से गहनों पर सिर्फ HUID अंकित हो रही थी। HUID में गहनों पर BIS का लोगो, गहने की शुद्धता (कैरेट) और 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर अंकित होता है। ये यूनिक होता है और इसके जरिए ज्वेलरी को ट्रेस किया जा सकता है।

ज्वेलरी की हॉलमार्किंग स्कीम 2000 में शुरू की गई थी हालांकि देश के 288 जिलों में 23 जून 2021 से हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफेक्ट ऑर्डर 2022 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की गई थी। इसे 4 मार्च 2022 को संशोधित किया गया था। 1 जून 2022 से इसमें 32 जिलों को और जोड़ दिया गया जिससे कुल जिलों की संख्या 288 हो गई।

1 अप्रैल 2023 से सोने के गहनों पर 6 डिजिट की अनिवार्य हॉलमार्किंग (HUID) लागू होगी। अभी तक की व्यवस्था में 4 अंको और 6 अंको वाली HUID सोने की ज्वेलरी पर अंकित की जा रही थी। अब 4 डिजिट वाली UID बंद हो जाएगी और सिर्फ 6 डिजिट वाली HUID ही सोने की ज्वेलरी पर अंकित होगी।

HUID Details

सरकार के मुताबिक ज्वेलर्स को पुरानी 4 अंको वाली HUID के गहनों को बेचने के लिए 1 साल 9 महीने का समय दिया गया। बाजार में दो तरह की हॉलमार्किंग होने से ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। अगर किसी ज्वेलर के पास पुरानी 4 अंको वाली HUID के गहने हैं तो उन पर नई 6 अकों वाली HUID अंकित करवाने के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय है।

अभी हर दिन गोल्ड के 3 लाख आभूषणों पर HUID अंकित की जाती है। फिलहाल देश के 339 जिलों में कम से कम एक एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर है। सरकार के मुताबिक देश में 2022-23 के दौरान कुल 10.56 करोड़ गोल्ड ज्वेलरी के आर्टिकल्स पर HUID अंकित हो चुका है। BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या 2022-23 में 1,53,718 बढ़ गई है।

ग्राहक BIS केयर एप में जाकर अपने सोने के गहने की शुद्धता जांच सकते हैं। BIS CARE एप में वेरिफाई HUID सेक्शन में शुद्धता जांची जा सकती है। ये एप एंड्राइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध है। इसमें ग्राहक को ज्वेलर की जानकारी के साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, गहने की शुद्धता, गहने का प्रकार और जिस हॉलमार्किंग सेंटर से उसे हॉलमार्क किया गया है उसकी जानकारी मिलेगी। यहां देखिए HUID के संबंध में भारत के सरकारी गजट में छपा नोटिफिकेशन।

HUID BIS Notification

BIS के 2018 के नियम के तहत अगर किसी ग्राहक की खरीदी हुई ज्वेलरी उस ज्वेलरी पर अंकित शुद्धता से कम शुद्धता वाली निकली तो ज्वेलर को टेस्टिंग चार्ज के साथ शुद्धता में जितनी कमी निकलेगी उसकी दोगुनी रकम देनी होगी।

ज्वेलर्स ध्यान रखें अपनी दुकान में बिना एचयूआईडी वाले सोने के गहने ना रखें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अधिकारी कभी भी आपके सोने की ज्वेलरी के स्टॉक को जांच सकते हैं। अगर उनको बिना एचयूआईडी वाले गहने मिले तो इनकी जब्ती की जा सकती है।

ग्राहक अपने पास पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी रख सकते हैं। उनको इस नियम से छूट है।

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