Hallmarking License, BIS, HUID, BIS Raid Jewellery Shop: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) ने हाल ही में मुंबई के मीरा रोड में एक ज्वेलर के यहां ज्वेलरी हॉलमार्किंग (Jewellery Hallmarking) में गड़बड़ी पर छापा डाला था। इस सीरिज के जरिए हॉलमार्किंग लाइसेंस (Hallmarking License) से जुड़े ज्वेलर्स के पूछे गए सवाल के जवाब IBJA की हॉलमार्किंग डिवीजन के हेड और आई गोल्ड वेंचर्स के एमडी चेतन भंडारी ने दिए हैं।
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BIS हॉलमार्किंग और छापे (BIS hallmarking Raid) से जुड़े इन सवालों के जवाब दिए
- अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिले में किसी ज्वेलर के यहां कब और कैसे BIS का छापा डाला जाता है?
- ज्वेलर की दुकान में BIS के कितने अधिकारी छापे के लिए जाते हैं उनके पास क्या कागजात होते हैं?
- अगर कोई फेक हॉलमार्किंग करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है?
- क्या एक जैसी डिजाइन वाली, सेम कैरेट और सेम वजन की ज्वेलरी जो ज्यादा क्वांटिटी में बनती है तो क्या उस पर 1 ही HUID लगाई जा सकती है?
- ज्वेलर को दिक्कत होने पर वो BIS में कैसे संपर्क करें?
- हॉलमार्किंग करवाने की जिम्मेदारी किसकी है ज्वेलर की या मैन्युफैक्चरर की और गलती होने पर कौन जिम्मेदार होगा?
- अगर हॉलमार्किंग सेंटर ने कोई गड़बड़ी को तो उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी?
- हॉलमार्किंग में किस अपराध पर ज्वेलर को जेल हो सकती है?
- हॉलमार्किंग ज्वेलरी में गड़बड़ी निकलने पर ग्राहक को कितना मुआवजा मिलेगा?
इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानिए
Video का पार्ट -1 – BIS का HUID हॉलमार्किंग लाइसेंस कौन से ज्वेलर्स के लिए जरूरी? Link- https://youtu.be/miNcKjq8sZ4
Video का पार्ट- 2- अगर कोई बीआईएस अधिकारी आपकी ज्वेलरी शॉप में आते हैं तो आपको कैसा व्यवहार करना है? Link- https://youtu.be/vGsrJV3Zpqg