Gold Hallmarking Date: सरकार को आखिरकार ज्वेलर्स की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग (Mandatory Gold Hallmarking) के लिए 15 जनवरी 2021 की समय सीमा को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
ज्वेलर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 महीने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी पर सरकार ने इसको 4 महीने के लिए ही बढ़ाया है। पहले पूरे देश में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 (15 January 2021) से लागू हो रही थी। अब इसके लिए नई तारीख 1 जून 2021 (1 June 2021) तय की गई है। अभी सोने की हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking)स्वेच्छिक आधार पर की जा रही थी।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने खुद इसका एलान किया। ज्वेलर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आखिरकार सरकार को ज्वेलर्स की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। पासवान ने कहा कि देश में 31 हजार ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग (Hallmarking) के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ज्वेलर्स के पास जो स्टॉक है उसको खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके पीछे कोरोना भी एक कारण है।
1 जून 2021 से देश में 3 कैटेगरी में सोने के गहने बिकेंगे। इसमें 22 कैरेट (22 carat), 18 कैरेट (18 carat) और 14 कैरेट (14 carat) के हॉलमार्किंग वाले गहने ही ज्वेलर्स बेच सकेंगे। पिछले साल नवंबर 2019 में सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्किंग का फैसला लिया था।
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इसके लिए ज्वेलर्स को बीआईएस में रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल का समय दिया गया था। फिलहाल देश में 40 फीसदी ज्वेलरी ही हॉलमार्किंग के साथ बेची जा रही है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ग्राहकों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो।
ज्वेलरी संगठन AGJDC, IBJA और CAIT समेत कई संगठनों ने अनिवार्य हॉलमार्किंग की तारीख बढ़ाने की सरकार से मांग की थी। CAIT ने एक बयान जारी कर कहा है कैट एवं आईजेज़ीएफ ने अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान को एक ज्ञापन देकर कोरोना के कारण इस वर्ष बंद हुए व्यापार का हवाला देकर हालमार्क की अनिवार्यता का समय बड़ाने की माँग की थी।
सोने की शुद्धता, कैरेट और हॉलमार्किंग का गणित यहां समझें
999 फीसदी शुद्ध -24 कैरेट (24 Carat Gold)
995 फीसदी शुद्ध- 24 कैरेट (24 Carat Gold )
916 फीसदी शुद्ध- 22 कैरेट (22 Carat Gold )
750 फीसदी शुद्ध- 18 कैरेट (18 Carat Gold )
585 फीसदी शुद्ध- 14 कैरेट (14Carat Gold)
देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जवेलरी के व्यापारी हैं जिसमें से लगभग 30 हज़ार बड़े व्यापारियों के पास ही हालमार्क की सुविधा है। आईंजीजेएफ के राष्ट्रीय संयोजक श्री पंकज अरोरा ने बताया की सरकार के इस निर्णय से देश भर में लगभग 2.75 लाख छोटे जवेलरी व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि उनके साथ जुड़े लगभग 15 लाख सुनार और कारीगरों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
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हॉलमार्क से ये पता चलता है कि सोने का सामान एक हॉलमार्किंग सेंटर पर जांचा गया है और उसकी शुद्धता की ग्यारंटी देता है। गहने पर बीआईएस का लोगो होगा जो कि ये संकेत देगा कि गहना लाइसेंस वाली लैब में वैरिफाई किया गया है। इसके साथ ही उसमें एसेइंग सेंटर का मार्क या नंबर होगा। इसके साथ ही ज्वेलर्स का आईडी नंबर भी होगा।
गहने की हॉलमार्किंग के लिए ग्राहक को चार्ज भी देना होगा। बीआईएस की वेबसाइट के मुताबिक ये चार्ज हर सोने के आयटम के लिए 35 रुपए प्लस टैक्स होगा। कंसाइनमेंट के लिए कम से कम 200 रुपए प्लस टैक्स चार्ज लिया जाएगा। ये काम तुरंत नहीं होगा इसमें 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। हाल ही में टाटा ग्रुप की कंपनी टायटन को सोने, चांदी के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग लाइसेंस दिया गया।
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