Fact Check: क्या अब सोने की पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्किंग के नहीं बेच पाएंगे? जानिए इस फर्जी खबर का सच

Fact Check hallmarking Mandatory for Old gold Jewellery Sale by consumers

Fact Check Is Hallmarking Mandatory for Selling Old Gold Jewellery: क्या अब ग्राहक को अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचने के लिए उसे हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्क करवाना होगा? क्या महिलाएं अब अपनी पुरानी ज्वेलरी नहीं बेच सकेंगी। मनीकंट्रोल वेबसाइट पर इस खबर के बाद ये सवाल लाखों लोगों के मन में उठ गया। सबसे पहले ये जान लीजिए की ‘मनीकंट्रोल वेबसाइट’ की ये खबर फेक है, फर्जी है आप इस पर विश्वास ना करें। आपको पुराने गहने बेचने के लिए हॉलमार्किंग करवाने की जरूरत नहीं है। आइए इस फर्जी खबर का सच जानते हैं।

दरअसल देश की बड़ी वेबसाइट मनीकंट्रोल ने 18 मई 2023 को एक खबर इस शीर्षक से चलाई कि ‘ बड़ी खबर! देश में महिलाएं नहीं बेच पाएंगी अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, सरकार ने जारी किए गोल्ड हॉलमार्किंग के नए नियम’। इस खबर के बाद ज्वेलर्स और ग्राहकों में हड़कंप मच गया।

खबर में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियमों के हवाले से लिखा है कि ‘अब बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनें आप तब तक नहीं बेच पाएंगे या नए डिजाइन के लिए एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इसे हॉलमार्क नहीं करवा लेते। इसमें लिखा है कि जिन ग्राहकों के पास बिना हॉलमार्क वाले गहने हैं उनको बेचने या नए डिजाइन के लिए एक्सचेंज करने से पहले अनिवार्य रूप से हॉलमार्क करवाना होगा।’ नीचे इस खबर का स्क्रीन शॉट देखिए।

ये खबर सरासर गलत और फर्जी है। अगर आप ज्वेलर हैं या ग्राहक हैं तो इस खबर पर विश्वास ना करें। हमने इस मुद्दे पर जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल से बातचीत की। उन्होंने इस खबर पर एक ट्विट कर एक बयान जारी किया है जिसमें बताया है कि ये खबर फर्जी है। जीजेसी ने अपने ट्विट में लिखा है कि’ प्रिय सदस्यों,उपभोक्ताओं द्वारा पुराने सोने या आभूषणों की बिक्री पर हॉलमार्किंग एचयूआईडी के संबंध में जीजेसी को बहुत सारे कॉल और पूछताछ प्राप्त हो रही है। ऐसी खबरें हैं कि अगर किसी उपभोक्ता के पास पुराने, बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण हैं, तो वे इसे तब तक बेच नहीं पाएंगे या नए डिजाइन के लिए इसका आदान-प्रदान नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वे इसे पहले हॉलमार्क नहीं करवा लेते।

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जीजेसी ने इस मामले को बीआईएस के साथ उठाया है और इस बात की पुष्टि की है कि मीडिया में प्रसारित खबरें झूठी हैं और उपभोक्ताओं और व्यापार को घबराने की जरूरत नहीं है। बीआईएस द्वारा जारी एफएक्यू नंबर 1 के जवाब के अनुसार, उपभोक्ता अपने पास पड़े पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषण ज्वेलर को बेच सकते हैं। ज्वेलर गहनों को पिघलाकर नए आभूषण बना सकता है और इसे फिर से बेचने से पहले हॉलमार्क करवा सकता है। उपभोक्ता को इसे बेचने से पहले हॉलमार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है।’ जीजेसी के बयान का स्क्रीनशॉट देखिए।

अब आते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियम क्या कहते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपनी वेबसाइट (https://www.bis.gov.in/) पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से संबंधित सवाल जवाब डाले हैं। इसमें पहले सवाल है’ 1. क्या हॉलमार्किंग अनिवार्य पद्धति के अंतर्गत आने के बाद लोग अपने पुराने आभूषणों को जौहरियों को बेच सकते हैं? इसके जवाब में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की वेबसाइट कहती है कि ‘हाँ, उपभोक्ता अपने पास रखे पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषण को जौहरी को बेच सकते हैं। जौहरी उस आभूषण को गला सकता है और वह उसका नया आभूषण बनाकर हॉलमार्क लगाकर उसे पुनः बिक्री कर सकता है।’ इसका स्क्रीन शॉट आप नीचे देख सकते हैं।

BIS के नियम में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि पुरानी ज्वेलरी बेचने के लिए उसे हॉलमार्किंग करवाना है। BIS ने भी इस मुद्दे पर ट्विट किया है कि ये खबर फर्जी है।

तो दोस्तों BIS के नियम और GJC के स्पष्टीकरण से अब ये साफ हो गया है कि नियमों के मुताबिक पुरानी ज्वेलरी बेचने के लिए आपको हॉलमार्किंग करवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मनीकंट्रोल की ये खबर फर्जी है। आप इस पर यकीन ना करें। Gold Price Today ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी पाया है।

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हमने इस मुद्दे पर 1 महीने पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें हमने BIS के नियमों के तहत कहा था कि सोने के पुराने गहनों को बेचने के लिए हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं है। यहां देखिए हमारा Youtube Video

सोने के पुराने गहने बेचने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं।

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