Tuesday, December 24, 2024
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E way Bill Gold Transport: अब सोने के ट्रांसपोर्ट को Eway Bill में लाने की तैयारी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला संभव

Eway Bill Gold Transport, GST Council Eway Bill, Gold Eway Bill: देशभर के ज्वेलर्स के लिए काम की खबर है। जीएसटी काउंसिल अब सोने के ट्रांसपोर्ट को Eway Bill के तहत लाने पर विचार कर रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले हफ्ते 28 और 29 जून को है। इस बैठक में सोने और कीमती पत्थरों के ट्रांसपोर्टेशन को Eway Bill के तहत लाने पर विचार हो सकता है। जीएसटी काउंसिल कम से कम 2 लाख रुपए तक के सोने के ट्रांसपोर्ट को Eway Bill के तहत ला सकती है। मतलब अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का सोना ज्वेलर्स या व्यापारी भेजते हैं तो Eway बिल जरूरी होगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ये सुझाव केरल के वित्तमंत्री केएन बालागोपाल की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने दिया था। मंत्रियों के समूह की इस रिपोर्ट के अगले हफ्ते मंगलवार और बुधवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जा सकता है।

अगर काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो सोने और कीमती धातुओं को राज्य के भीतर भेजने के लिए भी Eway bill जरूरी होगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सोने की तस्करी और टैक्स चोरी को रोकना है। फिलहाल 50 हजार रुपए से ज्यादा के सामान को कहीं भी भेजने के लिए E way बिल जरूरी है। सोने के ट्रांसपोर्ट पर ये लागू नहीं है।

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बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस प्रस्ताव को लागू करने की शक्ति राज्यों के पास रहेगी। वो चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मंत्रियों के समूह ने Eway बिल जनरेट करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की लिमिट रखी है। इसका अर्थ है कि 2 लाख रुपए तक की कीमत का सोना ट्रांसपोर्ट करने पर Eway बिल जरूरी हो जाएगा। राज्य चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं।

Eway Bill on Gold Transport Business Standard News
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समूह ने 20 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले सोने के व्यापारियों के लिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करने पर Eway बिल जरूरी करने का भी सुझाव दिया है। इसके साथ ही पुराने सोने को खरीदने पर रजिस्टर्ड डीलर या ज्वेलर को रिवर्स मैकेनिज्म के तहत जीएसटी देना होगा ऐसा प्रस्ताव भी है।

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सोने के ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी का मसला होने के कारण इसके लिए इनक्रिप्टेड Eway bill जारी करने और Eway Bill का डेटा कमिश्नर रैंक के अधिकारी को ही उपलब्ध करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहन का नंबर भी उजागर नहीं किया जाएगा।

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इसके तहत पार्ट ए में सिर्फ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे सोने की कीमत ही Eway बिल में डालने होगी। पार्ट बी में कोई जानकारी नहीं देनी होगी। ये प्रस्ताव अगर पास होता है तो ऐसे Eway बिल जारी करने की प्रक्रिया जीएसटी नेटवर्क बनाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जीएसटी काउंसिल कटे हुए और पॉलिश्ड डायमंड पर जीएसटी बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है।

सोना और कीमती धातुओं का ट्रांसपोर्टेशन फिलहाल अंगड़िए करते हैं। कई बार ट्रेन और बसों में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी को जब्त करने की खबरें आती हैं। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो सोना भेजने के लिए Eway Bill जरूरी हो जाएगा। अगर बिना Eway बिल के माल पकड़ा गया तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।

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