Hallmarking License, HUID, Jewellery Hallmarking, BIS: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) ने देश के 343 से जिलों में सोने की ज्वेलरी के लिए अनिवार्य HUID हॉलमार्किंग (Hallmarking of Gold Jewellery) लागू कर दी है। इसको लेकर ज्वेलर्स के मन में कई सवाल है। इस सीरिज के जरिए हॉलमार्किंग लाइसेंस से जुड़े ज्वेलर्स के पूछे गए सवाल के जवाब IBJA की हॉलमार्किंग डिवीजन के हेड और आई गोल्ड वेंचर्स के एमडी चेतन भंडारी ने दिए हैं। वीडियो के इस पहले पार्ट में अनिवार्य हॉलमार्किंग से जुड़े इन सवालों के जवाब
- BIS का HUID हॉलमार्किंग लाइसेंस कौन से ज्वेलर्स के लिए जरूरी, किस जिले के ज्वेलर को हॉलमार्किंग लाइसेंस लेना है?
- जिस जिले में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू नहीं है क्या वहां का ज्वेलर हॉलमार्किंग का लाइसेंस ले सकता है?
- जिस जिले में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू है अगर वहां के ज्वेलर के पास हॉलमार्किंग का लाइसेंस है तो क्या वो बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेच सकता है?
- क्या हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेने के लिए 40 लाख का टर्नओवर जरूरी है?
- किन ज्वेलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग के लाइसेंस से छूट मिली हुई है?
- क्या हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
- जीएसटी रजिस्ट्रेंशन और गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग लाइसेंस में क्या संबंध है?
- BIS का ज्वेलरी हॉलमार्किंग का लाइसेंस कैंसिल करवाने की क्या प्रक्रिया है?
- हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने के बाद ज्वेलर्स को किन बातों का ध्यान रखना है ताकि लाइसेंस कैंसिल ना हो?
- हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने के बाद ज्वेलर को दुकान में कौन सी चीजें रखनी है?
इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानिए