BIS, Jewellery Hallmarking License, HUID: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) ने सोने की ज्वेलरी के लिए अनिवार्य HUID हॉलमार्किंग लागू कर दी है। इसको लेकर ज्वेलर्स के मन में कई सवाल है जिनके जवाब IBJA की हॉलमार्किंग डिवीजन के हेड और आई गोल्ड वेंचर्स के एमडी चेतन भंडारी ने दिए हैं।
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इस पार्ट में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर इन सवालों के जवाब जानिए
- अगर कोई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अधिकारी आपकी ज्वेलरी शॉप में अनिवार्य हॉलमार्किंग ज्वेलरी की चेकिंग के लिए आते हैं तो आपको कैसा व्यवहार करना है?
- क्या आप बीआईएस अधिकारी से आईडी कार्ड मांग सकते हैं?
- अगर कोई फ्रॉड बनकर आपके यहां छापा डालता है तो आपको क्या करना है?
- बीआईएस की चेकिंग के दौरान ज्वेलर को क्या अधिकार है?
- बीआईएस के अधिकारी दुकान में क्या कार्रवाई करते हैं?
- ज्वेलरी शॉप से BIS अधिकारी के सैंपल लेने की क्या प्रक्रिया है?
- ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हॉलमार्किंग अधिकारी दुकान से कितना सैंपल ले सकते हैं?
- काउंटर सैंपल जो ज्वेलर के पास रहता है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है?
- अगर ज्वेलरी में गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या ज्वेलर को इस दौरान ज्वेलरी बेचने की अनुमति होती है?
- हॉलमार्किंग की चेकिंग के दौरान कौन सी ज्वेलरी जब्त होती है?
इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में
BIS का हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और किसको छूट है पूरी जानकारी