BIS Raid, BIS Chapa, BIS Raid Jewellers, Hallmark Jewellery, बीआईएस छापा: केंद्र सरकार के द्वारा आभूषण हॉलमार्किंग के नियम अनिवार्य कर दिए गए लेकिन बावजूद इसके अभी कुछ जगहों पर बिना हॉलमार्क के गहने ही बेचे जा रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) ने कुछ बड़े ज्वेलर्स के यहां छापे मार कार्यवाही की है। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित मेहरा संस ज्वेलर्स और मनुवेल मालाबार ज्वेलर्स पर भारतीय मानक ब्यूरो ने छापा मारा है।
जी बिजनेस की खबर के मुताबिक छापेमारी के दौरान इन बड़े ज्वेलर्स को आभूषण और सोने की शिल्पकृति हॉल मार्किंग आदेश 2020 का उल्लंघन करते हुए पाया गया और हॉलमार्क 916 के साथ सोने के सिक्के बेचते हुए पाया गया। जिसके बाद बीआईएस ने मेहरा संस ज्वेलर्स और मैसेज मनुवेल मालाबार ज्वेलर्स पर जब्ती का अभियान भी चलाया।
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गौरतलब है कि भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए उक्त आदेश के अनुसार बार्स, प्लेट शीट फॉयल रॉड तार पट्टी ट्यूब या सिक्के के किसी भी आकार में सोने के बुलियन को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है।
इन ज्वेलर्स के पास से 916 परिशुद्धता वाले सोने के सिक्कों को जप्त कर लिया गया है।वही बीआईएस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी ज्वेलर्स पर इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।
सबसे पहले आपको सोने के गहनों की खरीदी के दौरान BIS स्टैंडर्ड मार्क को देखना होगा। हॉलमार्किंग पहचानने के लिए उसकी शुद्धता जांचें। हॉल मार्किंग में सोने की शुद्धता को तीन भागों में बांटा गया है जिसमें 22 कैरेट सोने के लिए 22k916, 18 कैरेट सोने के लिए 18k750, 14 कैरेट सोने के लिए 14k585 पहचान दी गई है।
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देश के 288 जिलों में सोने के गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू है। इन जिलों में 40 लाख रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले सभी ज्वेलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग लाइसेंस लेना है और हॉलमार्किंग वाले गहने ही बेचना है। सिर्फ 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी ही बिना हॉलमार्किंग के बेची जा सकती है। बिना हॉलमार्क वाले गहने बेचने पर ज्वेलर को जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। इसके अलावा गहने की शुद्धता में अंतर पाए जाने पर उसकी पूर्ती भी करनी होगी।
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