BIS Gold Hallmark: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद के पॉट मार्केट स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से 1.5 किलोग्राम से अधिक बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी जब्त की है। यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन के मामले में की गई।
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निरीक्षण के दौरान मिला बिना हॉलमार्क वाला सोना
BIS हैदराबाद शाखा की टीम ने उप निदेशकों कविन के. और विजयराज बारबर के नेतृत्व में ज्वेलरी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में ऐसी सोने की ज्वेलरी बिक्री के लिए रखी मिली, जिस पर अनिवार्य BIS हॉलमार्क नहीं था।
भारत में सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए BIS हॉलमार्क अनिवार्य है, ताकि ग्राहकों को शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी मिल सके।
जब्त की गई ज्वेलरी में क्या-क्या शामिल था?
BIS द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जब्त किए गए सोने के आभूषणों में शामिल हैं:
- 34 गोल्ड रिंग – कुल वजन 164.26 ग्राम
- 27 नेकलेस – कुल वजन 797.07 ग्राम
- 6 गोल्ड कंगन – कुल वजन 57.03 ग्राम
- 17 गोल्ड चेन – कुल वजन 412.72 ग्राम
- 27 जोड़ी गोल्ड ईयररिंग्स – कुल वजन 122.86 ग्राम
कुल मिलाकर 1.5 किलोग्राम से अधिक बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी जब्त की गई।
ज्वेलरी शोरूम पर होगी कानूनी कार्रवाई
BIS ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ BIS अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि देशभर में हॉलमार्किंग नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।
सोना खरीदने से पहले HUID जरूर करें जांच
BIS ने ग्राहकों से अपील की है कि सोने के आभूषण खरीदते समय केवल BIS हॉलमार्क देखकर ही संतुष्ट न हों, बल्कि Hallmark Unique Identification (HUID) नंबर भी अवश्य सत्यापित करें।
उपभोक्ता BIS Care App के माध्यम से HUID नंबर की जांच कर सकते हैं और खरीदारी के समय हमेशा पक्का बिल (Invoice) लेना सुनिश्चित करें।
ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने से शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए ग्राहकों को केवल प्रमाणित और हॉलमार्कयुक्त ज्वेलरी ही खरीदने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय हानि से बचा जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. BIS ने सिकंदराबाद में क्या कार्रवाई की है?
BIS की हैदराबाद शाखा ने सिकंदराबाद के पॉट मार्केट स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर छापा मारकर 1.5 किलोग्राम से अधिक बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी जब्त की। यह कार्रवाई हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई।
2. BIS हॉलमार्क क्यों जरूरी है?
BIS हॉलमार्क यह प्रमाणित करता है कि सोने का आभूषण निर्धारित शुद्धता मानकों के अनुरूप है। हॉलमार्कयुक्त ज्वेलरी खरीदने से ग्राहकों को गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी मिलती है तथा धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।
3. जब्त की गई ज्वेलरी में कौन-कौन से आभूषण शामिल थे?
जब्त किए गए आभूषणों में गोल्ड रिंग, नेकलेस, कंगन, चेन और ईयररिंग्स शामिल हैं। इनका कुल वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक बताया गया है।
4. HUID नंबर क्या है और इसे कैसे जांचें?
Hallmark Unique Identification (HUID) प्रत्येक हॉलमार्कयुक्त सोने के आभूषण का एक विशिष्ट पहचान नंबर होता है। ग्राहक इसे BIS Care App के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं, जिससे आभूषण की प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सकती है।
5. सोना खरीदते समय ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क, HUID नंबर और पक्का बिल (Invoice) अवश्य जांचें। केवल अधिकृत और विश्वसनीय ज्वेलर्स से खरीदारी करें, ताकि शुद्धता, गुणवत्ता और भविष्य में पुनर्विक्रय (Resale) के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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